झारखंड

कथित जमीन घोटाला मामले में अदालत ने दी बड़ी राहत, हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन के पक्ष में फैसला सुनाया है।

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटेले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में बड़ी राहत दे दी है। अब इस केस में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में खुद पेश नहीं होना पड़ेगा। उन्हें पेशी से छूट दे दी गई है। यानी उनकी जगह उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। निचली अदालत ने सोरेन के पेशी में छूट की अर्जी के खिलाफ आदेश दिया था। इसको उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री सोरेन को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की बाध्यता खत्म करके छूट प्रदान कर दी।

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री सोरेन को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की बाध्यता खत्म करके छूट प्रदान कर दी।

हाईकोर्ट ने निजली अदालत का आदेश पलटा

सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 12 दिसंबर को अवश्यक रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई में सोरेन के वकील दीपांकर ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए व्यक्तिगत मौजूदगी से राहत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने निचली अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पर रोक लगा दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को अपने ऑफिस में पेश होने के लिए समन जारी किए थे। सोरेन ने उनका पालन नहीं किया। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में शामिल होने के सिलसिले में ईडी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सिर्फ दो समन के जवाब में पेश हुए थे। उन्होंने बाकी समन को अनदेखा कर दिया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button