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Sun, Nov 1, 2026
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बाईपास की सर्विस लेन होगी बिल्कुल फ्री, टोल नियमों की नई अधिसूचना जारी

भोपाल। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 51.963 किलोमीटर लंबे भोपाल बाईपास मार्ग पर टोल वसूली की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2031 तक प्रभावी रहेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पांच साल …

बाईपास की सर्विस लेन होगी बिल्कुल फ्री,  टोल नियमों की नई अधिसूचना जारी

भोपाल। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 51.963 किलोमीटर लंबे भोपाल बाईपास मार्ग पर टोल वसूली की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2031 तक प्रभावी रहेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पांच साल और बढ़ाया जा सकेगा। नई अधिसूचना में स्थानीय नागरिकों को राहत देने के साथ-साथ मनमानी वसूली रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय नागरिकों की निजी वाहन कार-जीप के लिए रियायती मासिक पास की व्यवस्था की गई है, जिसकी वर्तमान दर 110 रुपये निर्धारित की गई है। जो स्थानीय वाहन बिना टोल प्लाजा पार किए बाईपास का उपयोग करेंगे, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सर्विस लेन बनने के बाद स्थानीय वाहन उसका उपयोग पूरी तरह निशुल्क कर सकेंगे। यदि टोल एजेंसी किसी वाहन से गलत या अनधिकृत वसूली करती है, तो उसे वसूली की तारीख से वापसी तक तीन प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनल्टी जोड़कर राशि लौटानी होगी। विवाद की स्थिति में एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक 15 दिनों में लिखित फैसला करेंगे, जिसके खिलाफ मुख्य अभियंता को अपील की जा सकेगी।

नियमित यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे के भीतर एक तरफ के सामान्य शुल्क का डेढ़ गुना देकर रिटर्न पास लिया जा सकेगा, जिससे दोनों तरफ के कुल खर्च में 25 प्रतिशत की सीधी बचत होगी। वहीं महीने में 50 या अधिक फेरों के लिए दो-तिहाई दर लगभग 33 प्रतिशत छूट पर रियायती टिकट मिलेंगे। वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानकर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर हर साल एक सितंबर से दरों में संशोधन होगा।

इन्हें मिलेगी टोल में छूट

दोपहिया, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली व हार्वेस्टर, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, डाक विभाग, सेना, सरकारी ड्यूटी के वाहन, सांसद-विधायकों के गैर-व्यावसायिक वाहन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल से पूरी छूट दी गई है।

 

• मार्ग की लंबाई: 51.963 किलोमीटर

• स्थानीय मासिक पास: 20 किमी दायरे के निजी कार-जीप मालिकों के लिए 110 रूपये प्रति माह।

• रिटर्न पास (24 घंटे): दोनों तरफ के कुल खर्च में 25 प्रतिशत की बचत

• मासिक थोक टिकट: 50 या अधिक एकतरफा फेरों के लिए लगभग 33 प्रतिशत छूट

• दरों में संशोधन: वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानकर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष 1 सितंबर से बदलाव।

• अवैध वसूली पर जुर्माना: एजेंसी को प्रतिदिन तीन प्रतिशत पेनल्टी के साथ राशि लौटानी होगी

 

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