मध्य प्रदेश

बुरहानपुर जिले के 75 हजार बिजली उपभोक्ता चिन्हित! क़रीब 25 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया

वर्षाकाल और शीत ऋतु में बिजली के उपकरणों का उपयोग कम होने के बावजूद इस बार जिले के उपभोक्ता बड़ी संख्या में बिल जमा करने से चूके हैं। संभवत: यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी राशि वितरण कंपनी की बकाया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि तीन माह से ज्यादा अवधि तक बिल का भुगतान नहीं करने वाले जिले के 75 हजार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है। उन पर करीब 25 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें घरेलू, गैर घरेलू, कृषि व औद्योगिक सभी तरह के उपभोक्ता हैं। ज्यादातर संख्या घरेलू उपभोक्ताओं की है।

समाधान योजना शुरू की

ऐसे उपभोक्ताओं पर कंपनी ने अधिभार भी लगाया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं पर लगाए गए विलंब भुगतान अधिभार में छूट देने के लिए समाधान योजना शुरू की है। यह योजना एक नवंबर से चार माह के लिए दो चरणों में शुरू की गई है।

पहला चरण 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि अब तक जिले के 12816 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। उनसे करीब तीन करोड़ रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी उपभोक्ता विभाग के शिविर अथवा वितरण केंद्र, जोन कार्यालय में पहुंच कर योजना का लाभ ले सकता है।

भुगतान के लिए दो विकल्प दिए

समाधान योजना के तहत बकाया बिल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को दो विकल्प दिए गए हैं। घरेलू व कृषि उपभोक्ता एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान करके सरचार्ज में सौ प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। गैर घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को इसमें 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। दूसरा विकल्प छह मासिक किस्तों में भुगतान करने का है। जिसके तहत कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 70 प्रतिशत और शेष को 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

दूसरे चरण में घट जाएगी छूट

योजना के दूसरे चरण में एक फरवरी से एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान करने पर घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत सरचार्ज की छूट तथा गैर घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 70 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह छह मासिक किस्तों में भुगतान करने पर प्रथम वर्ग के उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत और द्वितीय वर्ग के उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार समाधान योजना में पंजीयन के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू एवं निम्न एवं उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत प्रारंभिक रूप से भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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