राजस्थान

घटिया कैरी बैग दिया, डी मार्ट पर 800 गुना जुर्माना:कंज्यूमर कोर्ट ने सर्विस फाल्ट माना, कस्टमर को देने होंगे 5 हजार रुपए

भीलवाड़ा में कस्टमर को घटिया कैरी बैग देने पर डी मार्ट को उसे अब 800 गुना जुर्माना भरना होगा। शॉपिंग मार्ट को 6 रुपए के कैरी बैग के अब 5000 रुपए बतौर जुर्माने के देने होंगे। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सर्विस फाल्ट मानते हुए आदेश जारी दिया है। ये था मामला

एडवोकेट मुकेश सुवालका ने बताया- भीलवाड़ा के जवाहर नगर में रहने वाले अनामिका सुवालका ने 17 अप्रैल 2019 को डी-मार्ट, भीलवाड़ा से सामान खरीदा था। अनामिका ने 35 आइटम खरीदे थे, लेकिन लिस्ट में 36 सामान में थे। कर्मचारी ने अपनी तरफ से कैरी बैग भी जोड़ दिया था। जिसके लिए डी-मार्ट ने 6 रुपए चार्ज किए।

बैग की क्वालिटी इतनी खराब और घटिया थी कि उसे उपयोग करते ही बैग फट गया। कस्टमर अनामिका इसकी शिकायत की तो डी मार्ट के कर्मचारी ने अभद्रता की। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता मंच में पहुंचा।

डी मार्ट की सर्विस के खिलाफ कस्टमर अनामिका साल 2019 में कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की थी।

कोर्ट ने माना डी-मार्ट दोषी

जिला उपभोक्ता मंच ने उपभोक्ता की तरफ से दिए गए तर्क और साक्ष्यों पर विचार करते हुए पाया कि डी-मार्ट ने ग्राहक से राशि वसूलने के बाद भी खराब कैरी बैग दिया। बैग ग्राहक के किसी उपयोग का नहीं रहा। डी मार्ट द्वारा किए गए कृत्य को सेवा दोष की श्रेणी में मानते हुए जुर्माने के आदेश दिए।

कोर्ट ने डी मार्ट पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया

कोर्ट ने डी-मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, सुखाडिया सर्किल, अजमेर रोड, भीलवाड़ा को आदेश दिया कि 5,000 रुपए हर्जाना दो महीने के भीतर उपभोक्ता को अदा किए जाएं। इसमें 1000 रुपए मानसिक रूप से परेशान होने के लिए और 4000 रुपए अधिवक्ता की फीस और कस्टमर द्वारा मामले में खर्चे के रूप में जोड़े गए हैं।

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