अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में सुनवाई : सरकार ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने का मांगा समय
अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी

स्टार इंडिया न्यूज प्रतिनिधि।हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से याचिका के मूल मुद्दे और याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने मोहलत मांगी गई। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में सुनवाई हुई। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से हलफनामा प्रस्तुत कर दलील दी गई कि ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। राज्य शासन की ओर से याचिका के मूल मुद्दे और याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने मोहलत मांगी गई। कोर्ट ने सरकार को 25 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।



