राजस्थान

सीकर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने 17 साल की नाबालिग कोचिंग छात्रा से रेप करने वाले टीचर को 20 साल की सजा सुनाई;कोर्ट ने कहा-बयान में भी बच्ची आरोपी को सर कहती रही, गुरु-शिष्य का रिश्ता कलंकित किया

सीकर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने 17 साल की नाबालिग कोचिंग छात्रा से रेप करने वाले टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टीचर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- बच्ची ने अपने बयान के दौरान आरोपी टीचर को सर कहकर संबोधित किया है। पीड़िता आरोपी पर अपना टीचर होने के नाते भरोसा करती है, ऐसे विश्वास को आरोपी ने भंग किया।

भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन आरोपी ने नाबालिग के साथ गलत काम करके गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। आरोपी का अपराध कानूनी रूप से तो गंभीर है ही और रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है।

सीकर में कोचिंग में पढ़ती थी छात्रा

लोक अभियोजक (सरकारी वकील) भवानी सिंह जेरठी ने बताया- 21 अक्टूबर 2023 को 17 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। नाबालिग के पिता ने शिकायत में बताया- मेरी बेटी सीकर के एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ती है।

20 अक्टूबर की सुबह अचानक बेटी की तबीयत खराब हो गई। सुबह करीब 9:30 बजे वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही थी, तभी पार्किंग के पास कोचिंग टीचर मिला। टीचर ने छात्रा से पूछा तो बेटी ने बताया- तबीयत खराब होने के कारण वह डॉक्टर के पास जा रही है। तब आरोपी टीचर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर दवा दिलवाने का झांसा दिया।

टीचर ने होटल ले जाकर रेप किया

आरोपी कोचिंग टीचर नाबालिग लड़की को मदद के बहाने एक होटल में लेकर गया। वहां उसके साथ रेप किया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकियां दीं।

डर के मारे पहले तो बेटी कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन बाद में पूरी बात बताई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया। अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने की भी अनुशंसा की है।

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