जयपुर

जयपुर- प्रसिद्ध श्रीखेड़ापति हनुमानजी मंदिर अब गलता तीर्थ की संपत्ति:पुजारी को हटाया; 26 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

जयपुर के स्थित प्रसिद्ध श्रीखेड़ापति हनुमानजी मंदिर अब गलता तीर्थ की संपत्ति होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) फागी ने 26 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मंदिर का पूरा प्रबंधन और संचालन देवस्थान विभाग को करने के आदेश दिए हैं।

ये फैसला जज रेखा तिवारी ने किशनलाल एवं अन्य बनाम मंदिर ठिकाना गलता, सार्वजनिक न्यास और देव स्थान विभाग के केस पर दिया है।

दरअसल, नवंबर 1999 में ये मामला फागी कोर्ट में पहुंचा था। लगातर मामले बहस और सुनवाई होने के बाद अब ये फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने बालकिशन को मंदिर के पुजारी पद से हटाने के लिए कहा है। साथ ही मंदिर श्रीखेड़ा हनुमानजी को प्रशासन के हाथों में देने का आदेश दिया है।

मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों की आय-व्यय का पूरा हिसाब-किताब अब प्रशासन करेगा। हाईकोर्ट में लंबित अपील के अंतिम निर्णय तक यही व्यवस्था लागू रहेगी।

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