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एक व्यक्ति के नाम पर 3 सिम से ज्यादा नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग पर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश

जोधपुर हाई कोर्ट ने साइबर अपराध के एक मामले में सुनवाई करते हुए कई अमहत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति क नाम पर 3 से अधिक सिम नहीं जारी करने, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग पर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

 

साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराध के मामले इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध इन दिनों देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सारबर ठगी और अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। अपने इस फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम जारी नहीं करना, बच्चों के सोशल-मीडिया इस्तेमाल करने के गाइडलाइन आदि।

बता दें कि राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने 84 साल के एक बुजुर्ग दंपती से 2 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सभी निर्रेश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की याचिका भी खारिज कर दी है। जोधपुर हाई कोर्ट के जस्टिस रवि चिरानिया ने सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।

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