मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)ज्ञानेश कुमार
के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज और उसके रिकॉर्ड की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है।

याचिका में ECI की कार्यप्रणाली पर सवाल
राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सदस्यों वाली संस्था के तौर पर पोल पैनल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल, संविधान के आर्टिकल 324 और 2023 एक्ट के सेक्शन 18 के तहत तय सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग के कामकाज में सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था का पालन किया जाना जरूरी है।
जुलाई 2026 में Form-6 में बदलाव का मुद्दा
याचिका में जुलाई 2026 में Form-6 में किए गए बदलाव को भी चुनौती दी गई है। Form-6 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याचिका में आरोप है कि ऑनलाइन Form-6 में बदलाव करते समय निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
न्यायिक आयोग या SIT से जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यदि निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की जांच में बिना अधिकृत प्रक्रिया के फैसले लिए जाने की बात सामने आती है, तो पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग या विशेष जांच दल से कराई जाए। याचिका में संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिससे बाद में जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रह सकें।


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