भोपाल। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सोमवार को आदेश जारी कर पालिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा और इनके बीच के क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक घोषित किया है। यहां हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
आदेश के अनुसार, यह मार्ग एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कालेज आने-जाने का मुख्य और सुविधाजनक रास्ता है। इसका कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इन स्थानों पर प्रदर्शन से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के साथ आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। इससे मरीजों के जीवन पर भी संकट का खतरा रहता है।

यातायात सुचारू रखने और इस समस्या से निपटने के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाल में मेडिकल छात्रों ने इस मार्ग पर लगातार दो दिन प्रदर्शन कर रास्ता रोका था, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।


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