मध्य प्रदेश

दो मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत:अधेड़ को 5 साल का कारावास, बालाघाट न्यायालय ने सुनाया फैसला

दो मासूम बच्चियों (3 और 5 वर्ष) के साथ अश्लील हरकत करने वाले 59 वर्षीय अधेड़ तुलसीदास पिता अमर बारमाटे को बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गौतमसिंह मरकाम की अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय से जेल भेज दिया गया।

यह मामला शासन द्वारा चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक आरती कापले ने बताया कि घटना 20 फरवरी 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे की है। भरवेली थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने 21 फरवरी 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्षीय बड़ी बेटी आंगनवाड़ी से लौटकर अपनी तीन वर्षीय छोटी बहन के साथ आंगन में खेल रही थी। लगभग 20 मिनट बाद जब मां ने बच्चियों को आवाज लगाई, तो दोनों डरी हुई हालत में बुजुर्ग तुलसीदास के घर से बाहर निकलीं। बच्चियों ने बताया कि दादा तुलसीदास ने उनके साथ अश्लील हरकत की है।

इसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी वृद्ध तुलसीदास के खिलाफ भरवेली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी तुलसीदास को गिरफ्तार किया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

सोमवार को न्यायालय ने प्रकरण पर विचारण के बाद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपी तुलसीदास पिता अमर बारमाटे को बीएनएस की धारा 75(1)(प) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 09/10 के तहत 05-05 वर्ष के कठोर कारावास और 4-4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है

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