विधायक रामेश्वर उरांव के करीबी के नाम आवंटित है:15 दिन में खाली कराएं रिम्स का केली बंगला नं-2: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के केली बंगला नंबर-2 को 15 दिन में खाली कराने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर तय समय में बंगला खाली नहीं किया तो पुलिस की सहायता से खाली कराएं। यह बंगला विधायक रामेश्वर उरांव के करीबी आशीष सिंहमार के नाम पर 2015 में आवंटित किया गया था। उस समय वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक थे।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुनवाई के लिए एकलपीठ में आया था। तब सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव व आदित्य पांडेय ने बताया था कि यह बंगला निशा उरांव को आवंटित किया गया था। उन्होंने एकलपीठ में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने 15 दिन में इसे खाली कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रिम्स की जमीन से लगभग अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अब कोर्ट फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इसकी जद में एक चार मंजिला अपार्टमेंट भी है, जिसे तोड़ा जा रहा है।



