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पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी:नई दरें 1 जून से लागू होंगी; देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, यह नई दरें 1 जून से लागू होंगी। हालांकि, घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार की घोषणा के मुताबिक नई एक्सपोर्ट ड्यूटी

  • पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है।
  • डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 13.5 रुपए प्रति लीटर रखी गई है।
  • हवाई जहाज के ईंधन (ATF) के निर्यात पर ड्यूटी 9.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है।

हर 14 दिन में समीक्षा के आधार पर बदलाव

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