मध्य प्रदेश

गुना के कैंट इलाके में बिहार चुनाव पर हुए विवाद में भांजे की हत्या का फैसला आ गया;गुना में RJD समर्थक भतीजे को कीचड़ में डुबोया; 5 महीने में सजा, DNA बना अहम सबूत

गुना के कैंट इलाके में बिहार चुनाव पर हुए विवाद में भांजे की हत्या का फैसला आ गया है। दो मामाओं ने तेजस्वी यादव पर बहस के दौरान अपने भांजे का मुंह कीचड़ में दबाकर मार डाला था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने महज 5 महीने में ट्रायल पूरा करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला पिछले वर्ष 16 नवंबर की रात का है। बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले राजेश मांझी (25), तूफानी (27) और शंकर (22) गुना में मजदूरी करने आए थे। शंकर बाकी दोनों का भांजा था। तीनों यहां पुलिस लाइन में बन रहे नए क्वार्टर्स में काम कर रहे थे। घटना वाली रात तीनों ने साथ में खाना बनाया और शराब पी। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया।

इसी कीचड़ में डुबोकर हत्या की गई थी।

RJD-JDU समर्थक थे, ‘तेजस्वी’ पर बहस होने पर दबाया मुंह राजेश और तूफानी दोनों JDU के समर्थक हैं, जबकि मृतक शंकर RJD का समर्थक था। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर उनके बीच बहस शुरू हुई। राजेश और तूफानी ने तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोल दिया। इस पर विवाद बढ़ गया और दोनों मामाओं ने शंकर को बुरी तरह पीटा। इसके बाद उन्होंने शंकर का मुंह कीचड़ में डुबो दिया, जिससे पानी और कीचड़ गले में जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

गवाह मुकरे, लेकिन नाखूनों में फंसी चमड़ी से हुई पहचान कैंट थाना प्रभारी टीआई अनूप भार्गव के नेतृत्व में एसआई राहुल शर्मा ने जांच कर 40 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिकतर गवाह अपने बयानों से पलट गए। ऐसे में DNA रिपोर्ट सबसे अहम सबूत बनी। दरअसल, कीचड़ में डुबोते समय आरोपियों के नाखूनों में मृतक के गले की चमड़ी फंस गई थी। पुलिस ने इसे जांच के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था।

24 जनवरी को शुरू हुआ ट्रायल, 18 अप्रैल को आया फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र की कोर्ट में 24 जनवरी से इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ था। कोर्ट ने महज 5 महीने में ही ट्रायल पूरा कर लिया। शनिवार (18 अप्रैल) को कोर्ट ने दोनों आरोपी तूफानी मांझी और राजेश मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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